Public Provident Fund (PPF) पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ)
Public Provident Fund (PPF) पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) अकाउंट के बारे में सम्पूर्ण जानकारी आसान भाषा में उपलब्ध करवाने की भरपूर कोशिस की गयी है फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर करें -
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में लगातार 25 सालों तक 1.5 लाख रूपए प्रति वर्ष निवेश कर करोड़पति बना जा सकता है अगर केंद्र सरकार इस पर हर साल 8% या इससे अधिक की दर से ब्याज दे ।
- पीपीएफ स्मॉल सेविंग प्रोडक्ट है।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश के लिए उपलब्ध सबसे बेस्ट स्कीम्स में से एक है।
- स्कीम में EEE टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।
- अपने जीवन में आप कभी भी अपने नाम पर एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खुलवा सकते हैं।
- आप चाहे सरकारी नौकरी करते हों या प्राइवेट नौकरी या फिर किसान हों, इस योजना में कोई भी निवेश कर सकता है।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस से बैंक या किसी बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है, इस सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।
- अगर आपके नाम पर जनरल प्रविडेंट फंड (जीपीएफ) अकाउंट या एंप्लॉयी प्रविडेंट फंड (ईपीएफ) अकाउंट है, तो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खुलवा सकते हैं।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जॉइंट अकाउंट खुलवाने का प्रावधान नहीं है।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश किए गए मूलधन पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है और ब्याज के साथ मैच्योरिटी पर पैसा निकालने पर यह टैक्स-फ्री रहता है।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट पर ब्याज दर तिमाही आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आप खुद के नाम पर या पत्नी के नाम पर या बच्चे के नाम पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खोल सकते हैं।
- 15 साल पूरे होने पर आप अकाउंट में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में एक वर्ष में अधिकतम 12 बार ही पैसे डाले जा सकते हैं।
- ब्याज हर साल मूलधन में जुड़ जाता है और हर वित्त वर्ष के आखिर में मूलधन/मिश्रधन में जुड़ जाता है
- PPF अकाउंट्स की मैच्योरिटी 15 साल की होती है। लेकिन, इसे 5-5 साल के लिए और भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट पर आपको तब तक ब्याज मिलता है जबतक की अकाउंट बंद नहीं किया गया हो।
- अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट होल्डर 15 साल की अवधि के बाद भी इसे जारी रखना चाहता हे तो इसके लिए उन्हें फॉर्म एच भरना होगा. इस फॉर्म को मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल अंदर भरना होगा.
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में निवेश शुरू करने के सातवें साल से आप उपलब्ध धन का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं।
- इस पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याद कमा सकते हैं। यह ब्याज हर साल मूलधन में जुड़ जाता है और हर वित्त वर्ष के आखिर में क्रेडिट होता है।
- सरकार ने कुछ पोस्ट ऑफिस और कुछ बैंकों को पीपीएफ अकाउंट खोलने का अधिकार दे रखा है।
- आपको पीपीएफ अकाउंट में 1 से 5 तारीख तक पैसे डालने की कोसिस करनी चाहिए, क्योकि पीपीएफ में ब्याज का केलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख तक अकाउंट के मिनिमम बैलेंस पर किया जाता है। अगर आप हर महीने की 5 तारीख तक पैसे डाल देते हैं तो आपका मिनिमम बैलेंस बढ़ जायेगा और आपको अधिक ब्याज प्राप्त होगा।
- जब कभी भी पता चलेगा कि आपने अपने नाम पर एक से ज्यादापब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खुलवा रखे हैं तो पहले PPF अकाउंट को छोड़कर अन्य सभी PPF अकाउंट डीऐक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तब आपको उन PPF अकाउंट में आपकी ओर से जमा की गई रकम ही वापस होगी, ब्याज भी नहीं मिलेगा।
- PPF अकाउंट चालू रखने के लिए सालाना कम-से-कम 500 रुपये अकाउंट में डालने होंगे।
- एक वित्त वर्ष (अप्रैल से मार्च) में ज्यादा-से-ज्यादा 1.5 लाख रुपये ही डाल सकते हैं।
- अगर आपने अपने और अपने बच्चे के नाम पर भी अकाउंट खोल रखे हैं तो सभी अकाउंट्स को मिलाकर अधिकतम निवेश की रकम 1.5 लाख रुपये ही रहेगी।
- अगर नाबालिग बच्चों के खाते में माता-पिता अपने इनकम से निवेश करते हैं तो उन्हें वे इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act.) के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
उम्मीद करते है की आपको पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) खाते से सम्बंधित यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका अनुभव और प्रश्न कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। आपका आभार, धन्यवाद।
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