Rajasthan Sampark in hindi राजस्थान सम्पर्क सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में पाये - अपनी समस्याओ का ऑनलाइन निपटारा करें - ।

यहाँ क्लिक कर राजस्थान सम्पर्क से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में पाये ।  राजस्थान सम्पर्क Rajasthan Sampark -  अपनी समस्याओ का ऑनलाइन निपटारा करें ।

राजस्थान संपर्क क्या है? और ये किस काम की सेवा है? और राजस्थान संपर्क सेवा का लाभ कैसे ले ?
राजस्थान संपर्क क्या है:- यह एक राजस्थान सरकार के समक्ष ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की सेवा है जिसके अंतर्गत अगर कोई सरकारी विभाग आपका काम नहीं करता है या काफी दिनों से आपको परेशान कर रहा है, या आपको किसी विभाग से शिकायत है, या आप बिजली, पानी, अवैध धंधे, रिसवत, लालफीताशाही, दादागिरी, शिक्षको की कमी जैसी सभी शिकायतों को आप ऑनलाइन या फ़ोन पर  दर्ज करवा सकते है ।

या

राजस्थान सम्पर्क जनसामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का राजस्थान सरकार का अभिनव प्रयास है जिसके अंतर्गत आप अपने आस पास किसी भी प्रकार की अनियमितता की सुचना ऑनलाइन या फ़ोन से दे सकते है या किसी विभागीय खामी के बारे में सरकार को चेतावनी या सुचना दे सकते है जैसे कि बिजली, पानी, अवैध धंधे, रिसवत, लालफीताशाही, दादागिरी, शिक्षको की कमी.....आदि । 

राजस्थान संपर्क की वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे(http://sampark.rajasthan.gov.in)
राजस्थान संपर्क की एंड्राइड अप्प डाउनलोड करने के लिए मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर Rajasthan sampark सर्च करे ।
राजस्थान संपर्क में फोन से संपर्क करने के लिए 18001806127 इन नंबर पर फ़ोन करे ।
राजस्थान संपर्क में ईमेल से संपर्क करने के लिए rajsampark@rajasthan.gov.in इस मेल आईडी पर ईमेल भेझे ।



प्रश्न 1 :- राजस्थान सम्पर्क पर क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं ?
उत्तर :-
1. बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा |
2. पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों निशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा |
3. सिटिजन कॉल सेन्टर (18001806127) पर फोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराने व् उसकी सूचना प्राप्त करने की निशुल्क सुविधा |
4. स्मार्टफोन धारकों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा |
5. दर्ज प्रकरणों में समुचित समाधान न होने पर प्रत्येक माह के निर्धारित गुरुवार को सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की सुविधा |



प्रश्न 2 :- राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों में समुचित समाधान न होने पर सुनवाई की सुविधा कब प्राप्त होगी ?
उत्तर :- दर्ज प्रकरणों में समुचित समाधान न होने पर परिवादी सम्बन्धित विभाग के अधिकारीयों के साथ मासिक समाधान बैठक में व्यक्तिगत सुनवाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है | इसके लिए त्रिस्तरीय सुनवाई की व्यवस्था है-
- पंचायत समिति स्तरीय राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर माह के प्रथम गुरुवार को (उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में)
- पंचायत समिति स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर जिला स्तरीय राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर माह के द्वितीय गुरुवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में)
- जिला स्तरीय सुनवाई से संतुष्ट न होने पर चयनित प्रकरणों में राज्य स्तर पर सुनवाई

प्रश्न 3 :- क्या शिकायतों को दर्ज करने के लिए राजस्थान सम्पर्क केंद्र पर आना आवश्यक है ?
उत्तर :- नहीं, परिवादी स्वयं के स्तर पर भी समस्या को http://www.sampk.rajasthan.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं | यदि उनके पास एनड्रोयड आधारित स्मार्टफोन है, तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर मोबाईल से परिवाद दर्ज कराने की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है |

प्रश्न 4 :- राजस्थान सम्पर्क पर एक बार प्रकरण दर्ज होने पर उसकी प्रगति की सूचना कैसे ली जा सकती है ?
उत्तर :- राजस्थान सम्पर्क पर प्रकरण दर्ज होने तथा निस्तारित होने पर उसके मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. भेजे जाने की व्यवस्था है | प्रकरण दर्ज होने पर उसका परिवाद पंजीयन नम्बर तथा सम्बन्धित विभाग उसके मोबाईल पर भेजा जाता है, जबकि निस्तारित होने पर प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से सूचित किया जाता है | इसके अतिरिक्त प्रकरण के किसी अन्य विभाग में भेजे जाने अथवा गुरुवार की सुनवाई के लिए चयनित किये जाने पर भी एस.एम.एस. से सूचना दिये जाने की व्यवस्था है | आवश्यकतानुसार हेल्पलाइन (18001806127) पर फोन कर सूचना ली जा सकती है |

प्रश्न 5 :- यदि परिवादी एक ही है और परिवाद अलग-अलग विभाग या विषय से सम्बन्धित है, तो क्या एक ही परिवाद देना चाहिए या अलग-अलग देना चाहिए ?

उत्तर :- प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए यह उचित होगा कि यदि परिवाद अलग-अलग विभाग या विषय से सम्बन्धित है, तो परिवाद भी अलग-अलग ही दिये और दर्ज किये जायें | वैसे इसकी सुविधा हेतु एक बार परिवादी का नाम दर्ज हो जाने पर अगली बार या अगले परिवाद के लिए केवल परिवाद विषय व् विभाग ही भरने होते हैं, परिवादी का विवरण पहले से ही दर्ज होकर आ जाता है |

प्रश्न 6 :- राजस्थान सम्पर्क पर एक बार प्रकरण दर्ज कराने के बाद क्या अन्य प्रकरणों में पुनः पूरा विवरण भरने की आवश्यकता होती है ?
उत्तर :- नहीं | आपकी किसी भी समस्या के सम्बन्ध में एक बार व्यक्तिगत सूचना भरने के बाद हर बार नये सिरे से सूचना भरने की आवश्यकता नहीं रहती | केवल पूर्व का उध्दरण (मोबाईल नम्बर अथवा परिवाद नम्बर) देते हुए नवीन समस्याओं को प्रस्तुत किया जा सकेगा |

प्रश्न 7 :- परिवाद दर्ज करते समय अन्य किन बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए ?

उत्तर :- परिवाद दर्ज करते समय आवेदन में समस्त सूचना अंकित करें | विभाग का सही चयन करें और परिवाद सम्बन्धी विषय के भी चयन पर ध्यान दें | यह भी सुनिश्चित करें कि परिवाद दर्ज करने के साथ मूल आवेदन की प्रति को स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है तथा दर्ज करने की रसीद परिवादी को दे दी गई है | इस पोर्टल पर परिवाद दो भागों में अंकित किया जाता है- शिकायत का विवरण तथा चाही गई राहत | शिकायत का विवरण यथा संभव संक्षिप्त तथा बिन्दुवार ही लिखें | यहाँ ध्यान दें कि इन्हें रिक्त न रखा जाये | यथासंभव परिवाद को हिन्दी में व् मंगल फॉन्ट में ही लिखें, जो डाऊनलोड के लिए पोर्टल पर उपलब्ध है | यथासंभव अपना मोबाईल नम्बर अवश्य भरें, ताकि उन्हें समय पर सूचित किया जा सके |

प्रश्न 8 :- परिवाद दर्ज करते समय यदि सम्बन्धित विभाग न पता हो, तो क्या करना चाहिए ?

उत्तर :- यदि परिवादी को सम्बन्धित विभाग न पता हो, या तो राजस्थान सम्पर्क पर राजकीय कर्मचारी या विज्ञ व्यक्ति से पूछ लें और तब भी समाधान न होने पर विभाग में कलेक्ट्रेट भर दें | यहाँ ध्यान दें कि सही विभाग व् विषय भरने से समय की पर्याप्त बचत होती है |

अन्य :-
Department of Administrative Reforms, Government of Rajasthan, Jaipur

राजस्थान सम्पर्क समाधान पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें - जिला कलक्टर, राजस्थान सम्पर्क ।

श्रीमती राजे ने कहा कि ” राजस्थान सम्पर्क ” व्यवस्था को और सशक्त करने के लिए कलेक्टर्स को वित्तीय शक्तियां देने के साथ ही एपीओ, स्थानांतरण एवं निलंबन जैसे अधिकार भी देने के प्रयास किए जाएंगे।


Rajasthan Sampark
Toll Free : 1800-180-6127
E-mail : rajsampark@rajasthan.gov.in
Website : http://sampark.rajasthan.gov.in/

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